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हाईकोर्ट में पलटा खेल! राजराजेश्वरी भूमि विवाद में नगरपालिका को मिला स्टे, शहर में फिर तेज हुई चर्चाएं

डेस्क न्यूज 08 June, 2026 प्रशासनिक

हाईकोर्ट में नया मोड़... पहले संस्था को राहत, अब नगरपालिका को स्टे, आखिर सम्मेलन पर फैसला किसके पक्ष में जाएगा?

नीमच। राजराजेश्वरी महिला गृह निर्माण सहकारी संस्था को भूमि आवंटन के मामले में विशेष सम्मेलन बुलाए जाने को ले कर चल रही कानूनी लड़ाई में सोमवार को नया मोड़ आ गया। हाईकोर्ट ने नगरपालिका के पक्ष में स्टे प्रदान किया है। हालांकि स्टे किन बिंदुओं पर दिया गया है और आदेश का विस्तृत स्वरूप क्या है, इसका आधिकारिक खुलासा ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद ही होगा।   

गौरतलब है कि इससे पूर्व हाईकोर्ट ने राजराजेश्वरी महिला गृह निर्माण सहकारी संस्था की याचिका पर सुनवाई करते हुए नगरपालिका को 30 दिनों के भीतर संस्था के आवेदन पर कानून के अनुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। उस आदेश के बाद शहर में सरकारी भूमि आवंटन को लेकर सम्मेलन बुलाए जाने कि चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था।

अब नगरपालिका को स्टे मिलने के बाद पूरे मामले ने नई राजनीतिक और प्रशासनिक करवट ले ली है। शहर में यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर विवादित भूमि, प्रस्तावित आवासीय योजना और उसके भविष्य को लेकर आगे क्या होगा।

इस पूरे प्रकरण पर नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि नगरपालिका का पक्ष न्यायालय के समक्ष मजबूती से रखा गया था। हाईकोर्ट द्वारा नगरपालिका के पक्ष में स्टे दिया गया है। आदेश की विस्तृत प्रति प्राप्त होने के बाद आगे की वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि राजराजेश्वरी महिला गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा भूमि आवंटन को लेकर लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं। मामले में पार्षदों द्वारा विशेष सम्मेलन बुलाने की मांग, सरकारी भूमि के उपयोग और प्रस्तावित योजना की पारदर्शिता जैसे मुद्दे पहले से ही चर्चा में रहे हैं।

अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश पर टिकी हैं, क्योंकि उसी से स्पष्ट होगा कि यह स्टे किन बिंदुओं पर दिया गया है और आगे की कानूनी दिशा क्या रहने वाली है।

फिलहाल इतना तय है कि जिस मामले को लेकर शहर में बहस थमती नजर नहीं आ रही थी, उसमें हाईकोर्ट के नए आदेश ने एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है।

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