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40 किलो डोडाचूरा तस्करी मामले में तीन तस्करों को 5-5 वर्ष की सजा, ₹40-40 हजार का जुर्माना

डेस्क न्यूज़ 01 July, 2026 अन्य

नीमच। करीब पांच वर्ष पुराने 40 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा तस्करी मामले में विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) नीमच ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹40-40 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार बाजोलिया ने आरोपी मोहसीन पिता अफजल धत्तिया मुल्तानी (25), साबिर पिता अब्दुल रऊफ पेमला (55) एवं आफताफ उर्फ आफताब पिता अफजल धत्तिया मुल्तानी (29), निवासी मुल्तानपुरा, जिला मंदसौर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15(बी), 25 एवं 29 के तहत दोषी ठहराया।

अभियोजन के अनुसार 2 सितंबर 2020 को थाना जीरन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन में स्लेट पेंसिल की पेटियों के नीचे डोडाचूरा छिपाकर राजस्थान के किसी तस्कर तक पहुंचाया जा रहा है। सूचना पर हरवार रोड स्थित राणाजी के ढाबे के सामने वाहन की घेराबंदी कर जांच की गई। तलाशी के दौरान वाहन से दो प्लास्टिक कट्टों में छिपाकर रखा गया 20-20 किलो, कुल 40 किलो डोडाचूरा बरामद किया गया।

मौके से आरोपी साबिर और मोहसीन को गिरफ्तार किया गया। विवेचना में सामने आया कि जिस पिकअप वाहन में तस्करी की जा रही थी, वह आफताब का था और वह भी इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल था। इसके बाद उसे भी आरोपी बनाकर न्यायालय में चालान पेश किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने सभी महत्वपूर्ण गवाहों और जांच अधिकारियों के बयान प्रस्तुत कर आरोपों को संदेह से परे साबित किया। इसके आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹40-40 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक इमरान खान ने की।

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