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महिला के सामने अश्लील हरकत करना पड़ा भारी, आरोपी को 1 वर्ष का कारावास

डेस्क न्यूज़ 01 July, 2026 अन्य

नीमच। करीब नौ वर्ष पुराने अश्लील हरकत के एक मामले में नीमच न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कारावास और ₹2 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने जुर्माने की राशि में से ₹1 हजार पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का भी आदेश दिया है।

प्रकरण के अनुसार, 28 जुलाई 2017 को सुबह करीब 10 बजे थाना नीमच कैंट क्षेत्र में पीड़िता अपने घर की बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। इसी दौरान आरोपी विनय पिता वरदीचंद निवासी नीमच वहां पहुंचा और महिला के सामने कपड़े उतारकर अश्लील हरकत करने लगा। घटना से घबराकर पीड़िता कमरे में चली गई और अपने पति को फोन पर पूरी जानकारी दी। इसके बाद दोनों थाना नीमच कैंट पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता सहित महत्वपूर्ण गवाहों के बयान प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाड़े ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत एक वर्ष के कारावास एवं ₹2,000 के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही अर्थदंड की राशि में से ₹1,000 पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के निर्देश भी दिए।

मामले में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ पारस मित्तल ने की।

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