डेस्क न्यूज़
30 June, 2026
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नीमच। करीब सात वर्ष पुराने मारपीट के मामले में न्यायालय ने आरोपी भतीजे को दोषी ठहराते हुए तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच विशाल खाड़े ने आरोपी सुरेश पिता गोपाल भांभी (27), निवासी ग्राम जमुनियाखुर्द को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत तीन माह के सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ पारस मित्तल ने बताया कि घटना 19 जून 2019 की दोपहर करीब 2 बजे ग्राम जमुनियाखुर्द स्थित फरियादी बंशीलाल भांभी के खेत पर हुई थी। फरियादी खेत में मोटर चलाकर पानी भर रहा था, तभी उसका भतीजा सुरेश वहां पहुंचा और खेत की मेड़ से पत्थर उठाकर रास्ते में डालने लगा। मना करने पर आरोपी ने पत्थर से हमला कर दिया, जिससे बंशीलाल के सिर और पैर में चोटें आईं। शोर सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया।
घटना के बाद फरियादी की रिपोर्ट पर नीमच सिटी थाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने घायल और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी एडीपीओ पारस मित्तल ने की।