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मनासा का कुख्यात ड्रग माफिया विनोद धाकड़ PIT-NDPS एक्ट में निरुद्ध, केंद्रीय जेल इंदौर भेजा गया

द वाॅचमेन पोस्ट 20 July, 2026 अपराध

नीमच । नीमच पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मनासा क्षेत्र के कुख्यात ड्रग माफिया विनोद पिता जगदीश धाकड़ (28), निवासी ग्राम कंजार्डा, थाना मनासा को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (PIT-NDPS Act) के तहत निरुद्ध कर केंद्रीय जेल इंदौर भेज दिया है।

यह कार्रवाई आयुक्त उज्जैन संभाग एवं जिला दण्डाधिकारी नीमच के आदेश पर पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता अग्रवाल एवं एसडीओपी मनासा शाबेरा अंसारी के मार्गदर्शन में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आदतन अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई।

10 वर्षों से तस्करी में था सक्रिय

पुलिस के अनुसार आरोपी विनोद धाकड़ पिछले लगभग 10 वर्षों से अवैध मादक पदार्थों के संग्रहण, परिवहन और तस्करी के कारोबार में सक्रिय था। उसका नेटवर्क केवल नीमच जिले तक सीमित नहीं था, बल्कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ सहित अन्य सीमावर्ती जिलों तक फैला हुआ था। तस्करी के लिए उसने एजेंटों और बिचौलियों का एक संगठित गिरोह भी बना रखा था।

एनडीपीएस एक्ट के तीन मामले दर्ज

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन गंभीर प्रकरण दर्ज हैं—

  • अपराध क्रमांक 136/2017 – धारा 8/18, 29 एनडीपीएस एक्ट, थाना रतनगढ़।
  • अपराध क्रमांक 07/2025 – धारा 8/15, 29, 25 एनडीपीएस एक्ट, थाना रतनगढ़।
  • अपराध क्रमांक 154/2025 – धारा 8/15, 29 एनडीपीएस एक्ट, थाना मनासा।

पुलिस का कहना है कि आरोपी की आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में उसका खौफ था और आम लोग उसके खिलाफ खुलकर बोलने से भी डरते थे।

डोजियर के आधार पर हुई कार्रवाई

थाना मनासा पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दर्ज मामलों और उसकी आपराधिक गतिविधियों का विस्तृत डोजियर तैयार कर जिला दण्डाधिकारी नीमच को प्रस्तुत किया था। डोजियर के परीक्षण के बाद आरोपी के विरुद्ध PIT-NDPS Act के तहत निरुद्धीकरण की कार्रवाई स्वीकृत की गई, जिसके बाद उसे केंद्रीय जेल इंदौर भेज दिया गया।

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