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हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद मकान क्षतिग्रस्त करने का आरोप, पीड़ित ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार

डेस्क न्यूज़ 16 June, 2026 अन्य

नीमच। मनासा के पुर्बिया मोहल्ला निवासी बद्रीलाल पुर्बिया ने कलेक्टर नीमच को शिकायत सौंपकर उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद उनके मकान को नुकसान पहुंचाने, मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने मामले में प्रशासनिक हस्तक्षेप कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

कलेक्टर को दिए गए आवेदन में बद्रीलाल पुर्बिया ने बताया कि उनके मकान से संबंधित विवाद वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकरण में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया था। इसके बावजूद बाबूलाल पुर्बिया, राकेश पुर्बिया एवं गोपाल पुर्बिया द्वारा कथित रूप से न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए मकान को क्षति पहुंचाई जा रही है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उन्हें चोटें आईं। साथ ही रास्ता रोककर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के भी आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि इन घटनाओं के बाद उनका परिवार भय और असुरक्षा के माहौल में जीवन यापन करने को मजबूर है।

बद्रीलाल पुर्बिया ने बताया कि मामले की शिकायत थाना मनासा में भी की गई थी, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से आरोपितों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से उच्च न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने, मकान को और नुकसान पहुंचने से रोकने तथा संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

शिकायतकर्ता ने अपने परिवार की सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग भी की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उन्हें न्याय नहीं मिला और प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे धरना-प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल जैसे लोकतांत्रिक आंदोलन करने को विवश होंगे।

उल्लेखनीय है कि आवेदन में लगाए गए सभी आरोप शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। मामले की प्रशासनिक जांच एवं आधिकारिक पुष्टि होना शेष है।

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