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शासकीय सेवा में रहते तीसरी संतान, पटवारी को पद से प्रथक करने की मांग

न्यूज डेस्क 20 May, 2025 अन्य

नीमच। मंगलवार को जिला मुख्यालय पर स्थित कलेक्टर कार्यालय पर नीमच सिटी निवासी दिलीप कुमार ने कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के नाम एक शिकायती आवेदन दिया। जिसमें बताया की मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 10 मार्च 2000 के नियमानुसार, 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात दो से अधिक जीवित संतान होने पर कोई भी व्यक्ति शासकीय सेवा या नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। इसके बावजूद, जिले के राजस्व विभाग अंतर्गत टप्पा तहसील कार्यालय रतनगढ़ के श्रीपुरा पंचायत में पदस्थ पटवारी सुरेश पिता स्व. नेमीचंद यादव पर नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा है।

शिकायत के अनुसार, पटवारी सुरेश यादव की सेवा में रहते हुए चार संतानें जीवित हैं। यह जानकारी परिवार समग्र आई.डी. में भी अंकित है और सभी चारों संतानें वर्तमान में जीवित बताई जा रही हैं। यह स्थिति स्पष्ट रूप से राजपत्र दिनांक 10 मार्च 2001 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। शिकायतकर्ता दिलीप कुमार ने इस मामले पर गंभीरता पूर्वक कार्यवाही करते हुए पटवारी सुरेश यादव की संतान के मामले में जाँच कर तत्काल सेवा से पृथक करने की मांग की है।

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