डेस्क न्यूज़
13 September, 2025
नीमच | विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जितेन्द्र कुमार बाजोलिया की अदालत ने 71 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की अंतरराज्यीय तस्करी करने वाले दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास और 2-2 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
दण्डित आरोपी
धर्मेन्द्र पिता वीरम गुर्जर, उम्र 30 वर्ष, निवासी भगवानपुरा, थाना रतनगढ़, जिला नीमच
भारत पिता रामनारायण गुर्जर, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम देथल, थाना कुकड़ेश्वर, जिला नीमच शामिल हैं।
प्रकरण का विवरण:
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 27 मई 2017 को पुलिस थाना नीमच सिटी में पदस्थ एसआई के.के. वसुनिया को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रेलर में चालक धर्मेन्द्र और उसके साथी भारत एवं गोपाल द्वारा डीओसी के सफेद कट्टों के बीच 71 किलोग्राम अवैध अफीम छिपाकर पंजाब की ओर ले जाया जा रहा है।
सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस द्वारा फोरलेन बायपास पर नाकेबंदी की गई। कुछ समय बाद संदेहास्पद ट्रेलर आते हुए दिखाई दिया जिसे रोककर तलाशी लेने पर उसमें से प्लास्टिक की दो पॉलिथीन में 71 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। तीनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर वाहन सहित मादक पदार्थ जप्त किया गया और एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण में तीसरा आरोपी गोपाल विचारण के दौरान फरार हो गया, अतः उसके संबंध में अभी कोई निर्णय पारित नहीं हुआ है।
मजबूत अभियोजन व कठोर सजा:
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने सभी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण साक्ष्यों और गवाहों के माध्यम से आरोपियों की संलिप्तता को संदेह से परे प्रमाणित किया। लोक अभियोजक चंचल बाहेती द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि यह मादक पदार्थों की अंतरराज्यीय तस्करी का गंभीर मामला है और अपराधियों को कठोर दंड मिलना आवश्यक है।
न्यायालय ने अभियोजन की दलीलों से सहमत होते हुए दोनों दोषियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18(बी) के तहत 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2-2 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।