डेस्क न्यूज़
21 July, 2026
अपराध
जवासा पुलिया के पास मोटरसाइकिल को मारी थी टक्कर, पति-पत्नी और बच्चों को बनाया था हादसे का शिकार
नीमच। करीब आठ वर्ष पुराने सड़क हादसे के मामले में न्यायालय नीमच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर महिला की मृत्यु कारित करने वाले टैंकर चालक को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम न्यायालय, नीमच के न्यायाधिकारी विशाल खाड़े ने आरोपी गणेशलाल पिता मिश्रीलाल रायका (40), निवासी ग्राम पालड़ी, तहसील आसींद, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) को धारा 304-ए भारतीय दंड संहिता के तहत 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 338 के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 279 के तहत 3 माह के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार 9 जनवरी 2018 को महेश नागदा अपनी पत्नी शिवकन्याबाई, पुत्री दिशु और पुत्र अथर्व के साथ मोटरसाइकिल से अल्हेड़ से रेवली-देवली जा रहे थे। इसी दौरान मनासा-नीमच रोड स्थित जवासा पुलिया के पास सामने से आ रहे टैंकर ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।
हादसे में महेश नागदा के कंधे में फ्रैक्चर हुआ, पुत्री दिशु घायल हुई, जबकि पत्नी शिवकन्याबाई के सिर में गंभीर चोट आने से उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद थाना नीमच सिटी में मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। जांच पूर्ण होने पर आरोपी चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने घायल व्यक्तियों, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों तथा विवेचक सहित महत्वपूर्ण साक्षियों के बयान प्रस्तुत किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
प्रकरण में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी एडीपीओ पारस मित्तल द्वारा की गई।