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घर में घुसकर लाठी-सरिये से हमला करने वाले 5 दोषियों को एक-एक साल की सजा

डेस्क न्यूज़ 27 June, 2026 अन्य

नीमच \ जावद। करीब आठ वर्ष पुराने मारपीट के मामले में जावद न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए घर में घुसकर फरियादी और अन्य लोगों के साथ लाठी एवं लोहे के सरिये से मारपीट करने वाले पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावद शुभा रिछारिया दीक्षित ने सभी दोषियों को विभिन्न धाराओं में कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने आरोपी गोपाल पिता गोवर्धन बावरी (48), अर्जुन पिता भेरूलाल बावरी (45), विष्णु पिता भगतराम बावरी (35), सुरेश पिता लालसिंह बावरी (29) तथा निर्भय पिता भेरूलाल बावरी (42), सभी निवासी ग्राम मोड़ी, थाना जावद, जिला नीमच को भारतीय दंड संहिता की धारा 452 एवं 325/149 के तहत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और 500-500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीपीओ सुखराम गरवाल ने बताया कि घटना 2 मार्च 2018 की शाम ग्राम मोड़ी में हुई थी। फरियादी कारूलाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने तत्कालीन सरपंच मुन्नीबाई के विरुद्ध शिकायत की थी, जिसकी जांच चल रही थी। इसी रंजिश के चलते सरपंच के परिजनों ने उसके घर में घुसकर शिकायत वापस लेने की धमकी दी और लाठी-सरियों से हमला कर दिया।

हमले में फरियादी सहित कई लोग घायल हुए थे। मारपीट के दौरान शांतिलाल के हाथ में गंभीर चोट आई थी और फ्रैक्चर हो गया था। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया।

विचारण के दौरान दो आरोपी श्यामलाल पिता मोहनलाल और श्यामलाल पिता भेरूलाल की मृत्यु हो जाने से उनके विरुद्ध प्रकरण समाप्त हो गया। शेष पांच आरोपियों के विरुद्ध सुनवाई जारी रही।

अभियोजन पक्ष ने फरियादी, घायलों और अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के बयान एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपों को संदेह से परे सिद्ध किया। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने पांचों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी एडीपीओ सुखराम गरवाल ने की।

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