डेस्क न्यूज
11 June, 2026
प्रशासनिक
नीमच। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने मनासा में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो रेस्टोरेंटों को शटडाउन कर दिया। कार्रवाई के दौरान बिना वैध पंजीयन और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री का निर्माण व विक्रय पाया गया, जिसके बाद दोनों प्रतिष्ठानों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया।
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, अपर कलेक्टर बी.एस. कलेश एवं एसडीएम किरण आंजना के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मनासा तहसील के बरलाई रोड स्थित देशी तड़का रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर यहां बासी भोजन बेचने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में रेस्टोरेंट में गंदगी, अस्वच्छ रसोई, गंदे बर्तन और फ्रिज में खराब परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का भंडारण पाया गया। साथ ही खाद्य पंजीयन भी वर्ष 2024 में समाप्त हो चुका था।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी ने बताया कि मौके से तैयार लहसुन-प्याज ग्रेवी, मिर्ची पाउडर और आटे के नमूने जांच के लिए लिए गए। जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रेस्टोरेंट को शटडाउन कर दिया गया।
इसके अलावा टीम ने रामपुरा रोड फुलपुरा स्थित होटल किंगफिशर का भी निरीक्षण किया। यहां भी खाद्य सामग्री अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार और विक्रय होती मिली। होटल में वैध खाद्य पंजीयन नहीं पाया गया तथा किचन में गंदगी, अस्वच्छ बर्तन और खराब भंडारण व्यवस्था मिली। यहां से मक्का आटे सहित दो नमूने जांच के लिए लिए गए और होटल का संचालन बंद करा दिया गया।
दोनों कार्रवाईयों के दौरान कुल 5 खाद्य नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने संचालकों को नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार बिना खाद्य पंजीयन के व्यापार करने तथा अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण, भंडारण और विक्रय करने पर 3 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी, यशवंत कुमार शर्मा एवं कस्बा पटवारी गोपाल भाटी उपस्थित रहे।