डेस्क न्यूज़
01 May, 2026
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नीमच। शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा भारी वाहनों पर लगाया गया प्रतिबंध अब सख्ती से लागू कराया जा रहा है। जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चंद्रा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत जारी आदेश के अनुसार 15 मई 2026 तक सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक शहर के प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है।
प्रशासन ने हिंगोरिया रेलवे फाटक, भरभड़िया फंटा, जावद फंटा, नाका नंबर 7 से फव्वारा चौक, अंबेडकर रोड, मूलचंद मार्ग, पंचवटी कॉलोनी, टेगोर मार्ग सहित कई प्रमुख मार्गों को “नो एंट्री जोन” घोषित किया है, जहां इस अवधि में भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह वर्जित है।
इसके बावजूद दशहरा मैदान क्षेत्र में स्थित अग्रवाल ट्रांसपोर्ट और निम्बाहेड़ा गोल्डन ट्रांसपोर्ट द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए शहर के भीतर भारी वाहनों से माल लोडिंग-अनलोडिंग की जा रही थी। मामले की जानकारी मिलते ही यातायात थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए संबंधित ट्रकों को जब्त कर लिया।
यातायात प्रभारी सोनू बडगुर्जर ने स्पष्ट किया कि शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि कोई भी वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।