डेस्क न्यूज़
24 April, 2026
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नीमच। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए एक आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला NDPS कोर्ट नीमच के विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार बाजोलिया द्वारा सुनाया गया।
क्या है पूरा मामला ?
जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती के अनुसार,
दिनांक 8 नवंबर 2019 को नारकोटिक्स सेल इंदौर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजस्थान के बाड़मेर निवासी एक व्यक्ति कार में भारी मात्रा में अवैध डोडाचूरा लेकर तस्करी करने जा रहा है।
नाकाबंदी में दबोचा गया आरोपी
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मालखेड़ा फंटा के पास नाकाबंदी की।
कुछ ही देर में बताई गई कार (आई-20) को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें तीन कट्टों में करीब 50 किलो डोडाचूरा बरामद हुआ था ।
कौन है आरोपी ?
गिरफ्तार आरोपी की पहचान:
मूलाराम जाट (29 वर्ष), निवासी बाड़मेर, राजस्थान
कानूनी कार्रवाई और सजा
आरोपी के खिलाफ NDPS Act Section 8/15 के तहत मामला दर्ज किया गया।
विस्तृत जांच और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 7 साल का कठोर कारावास और ₹50 हजार का जुर्माना सुनाया।
अभियोजन की अहम भूमिका
मामले में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी चंचल बाहेती और इमरान खान द्वारा की गई, जिसके चलते आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली।