डेस्क न्यूज
24 April, 2026
प्रशासनिक
नीमच/मनासा। लापरवाही से बस चलाकर एक युवक की जान लेने वाले चालक को न्यायालय ने सख्त सजा सुनाई है। ग्राम न्यायालय मनासा के न्यायाधिकारी भूपेन्द्र आर्य ने आरोपी दिनेश (61), निवासी जुनासात मोहल्ला, मनासा को धारा 304ए आईपीसी के तहत 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार, घटना 1 अक्टूबर 2016 की शाम करीब 5 बजे ग्राम पिपल्यारूंडी मार्ग पर हुई थी। पिंकेश बांछड़ा, रवि बांछड़ा और शानु बांछड़ा मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी रास्ते में खड़ी ग्वाला बस के चालक दिनेश ने उन्हें रोककर बस खराब होने का बहाना बनाते हुए धक्का लगाने को कहा।
युवकों द्वारा बस को धक्का देने पर बस स्टार्ट हो गई, लेकिन चालक ने लापरवाही बरतते हुए बस को बिजली के तार से अड़ा दिया। इस दौरान शानु बांछड़ा, जिसने चप्पल नहीं पहन रखी थी, करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक और खलासी मौके से फरार हो गए।
मामले में फरियादी देवीसिंह की रिपोर्ट पर थाना मनासा में प्रकरण दर्ज कर जांच की गई और बाद में न्यायालय में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से अपराध को सिद्ध किया।
इस प्रकरण में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी एडीपीओ अरविंद सिंह थापक द्वारा की गई, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।