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कलेक्टर का बड़ा एक्शन : सांवलिया कंस्ट्रक्शन इन्फाटेक पर अवैध खनन में 5.77 लाख का ठोका जुर्माना, मुरूम उत्खनन में कंपनी पर गिरी गाज 

न्यूज डेस्क 19 March, 2026 अन्य

नीमच। जिले में अवैध खनिज उत्खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हिमांशु चंद्रा ने बड़ा कदम उठाया है। मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियम 2022 के तहत मुरूम के अवैध उत्खनन के एक मामले में सांवरिया कन्स्ट्रक्शन इन्फाटेक लिमिटेड पर कुल ₹5,77,500 का अर्थदंड आरोपित किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, अवैध उत्खनन पर खनिज की रॉयल्टी का 15 गुना यानी ₹2,88,750 अर्थदंड तथा इतनी ही राशि ₹2,88,750 पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में लगाई गई है। इसके साथ ₹1,000 प्रशासनिक शुल्क जोड़ते हुए कुल जुर्माना ₹5,77,500 तय किया गया है।

कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि यह पूरी राशि 15 दिनों के भीतर शासकीय कोष में जमा कराना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित समय में राशि जमा नहीं की जाती है, तो संबंधित के खिलाफ भू-राजस्व संहिता के तहत सख्त वसूली कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई से साफ है कि नीमच प्रशासन अवैध खनन के खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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