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लकड़ी से मारपीट कर उंगली तोड़ने वाले तीन दोषियों को 6-6 माह की सजा

डेस्क न्यूज 25 February, 2026 अन्य

नीमच। राधाकृष्ण मार्केट क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसकी उंगली तोड़ने के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 6-6 माह के कारावास और 1000-1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभय प्रताप सिंह ने आरोपी पदम कुमार खंडेलवाल (65), लवश्री खंडेलवाल (36) दोनों निवासी टीचर कॉलोनी तथा राहुल खंडेलवाल (35) निवासी विकास नगर को धारा 325 भादवि के तहत सजा सुनाई।

अभियोजन के अनुसार 10 अप्रैल 2018 को शाम करीब 4:30 बजे राधाकृष्ण मार्केट, एलआईसी रोड पर फरियादी रमेश पारिख नगरपालिका कर्मचारियों से अतिक्रमण हटाने को लेकर चर्चा कर रहा था। इसी दौरान आरोपियों को संदेह हुआ कि वह उनके बारे में शिकायत कर रहा है। इस पर तीनों ने विवाद कर मारपीट शुरू कर दी।

मारपीट के दौरान आरोपी राहुल ने लकड़ी से सिर पर वार करना चाहा। बचाव में हाथ आगे करने पर फरियादी की उंगली में फ्रैक्चर हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया।

घटना की रिपोर्ट नीमच कैंट थाने में दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच कर चालान न्यायालय में पेश किया।

विचारण के दौरान अभियोजन ने फरियादी व प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान प्रस्तुत कर आरोप सिद्ध किए। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ राजेंद्र नायक ने की।

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