द वॉचमेन पोस्ट
23 July, 2026
प्रशासनिक
नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशन में मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के तहत जिले के विभिन्न शासकीय कार्यालयों में कार्यरत 44 शासकीय सेवकों को पदोन्नति प्रदान की गई है। विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के बाद यह कार्रवाई शासन के नियमों और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की गई।
जानकारी के अनुसार, अपर कलेक्टर बी.एस. कलेश की अध्यक्षता में 16 जुलाई 2026 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पात्र कर्मचारियों के सेवा अभिलेख, पात्रता और नियमों का परीक्षण किया गया। समिति की अनुशंसा के बाद कलेक्टर ने पदोन्नति आदेश जारी किए।
जारी आदेशों के अनुसार 25 कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-02 (लेवल-06), 10 कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-03 (लेवल-04), 8 कर्मचारियों को जमादार तथा धर्मेन्द्र सोनी को चपरासी से भृत्य संवर्ग (लेवल-02) के पद पर पदोन्नत किया गया है। सभी कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक उच्च पद पर अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों को पूर्व में उच्च वेतनमान या पदोन्नति का लाभ नहीं मिला है, उन्हें नियमानुसार एक माह के भीतर वेतन निर्धारण का विकल्प देना होगा। साथ ही यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच, न्यायालयीन प्रकरण या शैक्षणिक योग्यता संबंधी कोई तथ्य गलत पाया जाता है, तो संबंधित पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।
सहायक ग्रेड-03 पद पर पदोन्नत कर्मचारियों के लिए मध्यप्रदेश राजस्व सेवा भर्ती नियम, 2017 के तहत 10+2 उत्तीर्ण होने के साथ कंप्यूटर संबंधी मान्यता प्राप्त योग्यता या वैध सीपीसीटी (CPCT) स्कोर कार्ड आवश्यक होगा। जिन कर्मचारियों के पास यह योग्यता नहीं है, उन्हें नियमानुसार दो वर्ष के भीतर इसे प्राप्त करना होगा, अन्यथा मूल पद पर प्रत्यावर्तन की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सभी पदोन्नत कर्मचारी अपने वर्तमान पदस्थापना स्थल पर ही उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरी पदोन्नति प्रक्रिया शासन के प्रचलित नियमों तथा न्यायालयीन निर्देशों का पालन करते हुए पारदर्शी तरीके से संपन्न की गई है।