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उद्यानिकी विभाग की योजनाओं में किसानों को 50% तक अनुदान, जल्द कराएं ऑनलाइन पंजीयन

द वॉचमेन पोस्ट 23 July, 2026 प्रशासनिक

नीमच। उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों को बागवानी, सब्जी, पुष्प, मसाला, संरक्षित खेती, जैविक खेती, कृषि यंत्रीकरण एवं फसलोत्तर प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। विभाग ने जिले के किसानों से समय रहते ऑनलाइन पंजीयन कर योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है।

योजना के तहत आम, अमरूद, अनार और नींबू वर्गीय फलों के नए बगीचे लगाने पर सामान्य दूरी के लिए ₹50 हजार प्रति हेक्टेयर तथा हाई डेंसिटी बागवानी के लिए ₹80 हजार प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान मिलेगा। वहीं हाइब्रिड सब्जियों की खेती पर ₹24 हजार प्रति हेक्टेयर और ओपन पोलिनेटेड प्याज एवं अन्य सब्जियों की खेती पर ₹20 हजार प्रति हेक्टेयर का अनुदान निर्धारित किया गया है। इसके अलावा फूलों एवं बीजीय मसालों की खेती के लिए भी ₹20 हजार प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। शेडनेट हाउस, पॉलीहाउस, मल्चिंग और फ्रूट बंच कवर जैसी संरक्षित खेती की गतिविधियों पर पात्र किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा।

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्थायी वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, कृषि यंत्रीकरण के तहत पावर टिलर, तथा प्याज एवं लहसुन भंडारण संरचना की स्थापना पर भी नियमानुसार 50 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान एमपीएफएसटीएस (MPFSTS) पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। आवेदन के लिए पासपोर्ट आकार का फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, खसरा की नकल, मोबाइल नंबर तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों के लिए जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा। उद्यानिकी विभाग ने बताया कि योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान नीमच, जावद और मनासा स्थित विकासखंड उद्यानिकी अधिकारी कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।

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