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सीसीआई नयागांव के ठेका सुरक्षा गार्ड्स की बड़ी जीत, केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण ने नियमित करने का दिया आदेश

डेस्क न्यूज़ 16 January, 2026 अन्य

नीमच। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) नयागांव फैक्ट्री में वर्षों से कार्यरत ठेका सुरक्षा गार्डों के संघर्ष को बड़ी सफलता मिली है। केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण, जबलपुर ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए फैक्ट्री में पिछले लगभग 30 वर्षों से कार्य कर रहे 40 ठेका सुरक्षा गार्डों को नियमित करने का आदेश दिया है। यह फैसला 29 दिसंबर 2025 को पारित अवार्ड के रूप में सुरक्षा कर्मियों के पक्ष में आया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) के प्रदेश सचिव कामरेड शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जिला कार्यकारी अध्यक्ष किशोर जवेरिया, महासचिव सुनील शर्मा, इंटक काउंसिल के अध्यक्ष भगत वर्मा, सीमेंट श्रमिक संघ के निर्भय राम चौहान तथा संयुक्त ट्रेड यूनियन के शोभाराम धाकड़ ने बताया कि ये सुरक्षा गार्ड फैक्ट्री बंद होने से पहले से ही नियमित किए जाने की मांग करते आ रहे थे। प्रबंधन द्वारा बार-बार अनदेखी किए जाने पर वर्ष 2014 में सुरक्षा कर्मियों ने केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण में नियमितीकरण का दावा प्रस्तुत किया था।

करीब 11 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद न्यायाधिकरण ने स्पष्ट रूप से माना कि सुरक्षा कर्मी स्थायी प्रकृति का कार्य कई वर्षों से कर रहे थे और उनका जीपीएफ भी सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के खाते में जमा हो रहा था। न्यायाधिकरण ने प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि जिन 40 सुरक्षा गार्डों ने दावा प्रस्तुत किया है, उन्हें पात्रता की तिथि से नियमित कर इसकी सूचना न्यायाधिकरण को दी जाए।

सुरक्षा कर्मियों की ओर से यह दावा सीटू के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, जबकि मामले की प्रभावी पैरवी जबलपुर के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार चंद एवं श्री सुबोध कुमार ने की। कामरेड ठाकुर ने कहा कि इस फैसले से एक बार फिर यह सिद्ध हो गया है कि सीसीआई नयागांव फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा श्रम कानूनों का पालन नहीं किया गया। इससे पहले भी लोडर्स के मामले में हाईकोर्ट का फैसला हो या अब सुरक्षा कर्मियों के पक्ष में आया यह निर्णय, दोनों ने प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।

गौरतलब है कि सीसीआई नयागांव फैक्ट्री को बंद करने की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए एक अन्य मामला वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में भी विचाराधीन है। ठेका सुरक्षा कर्मियों के पक्ष में आए इस फैसले से सभी सुरक्षा गार्डों में खुशी की लहर है। भेरू सिंह राठौड़, बन्नू सिंह, गोपाल सिंह पंवार, भंवर सिंह चुंडावत, भगवत सिंह, रूप सिंह, धनीराम, इंद्रजीत, भंवरलाल सहित सभी सुरक्षा कर्मियों ने संघर्षरत साथियों से एकता बनाए रखने की अपील की है तथा प्रबंधन को निर्णय की प्रति सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।

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