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खेत विवाद में मारपीट करने वाले 6 आरोपियों को 6-6 माह का सश्रम कारावास

डेस्क न्यूज 22 December, 2025 अन्य

नीमच। खेत विवाद के चलते धारदार हथियारों से एक-दूसरे पर हमला कर चोट पहुंचाने के मामले में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। अंकित जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा दोनों पक्षों के कुल 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए 6-6 माह के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।

न्यायालय ने एक पक्ष के आरोपियों श्यामलाल पिता प्रभूलाल मेघवाल (उम्र 43 वर्ष), नरेन्द्र पिता मदनलाल मेघवाल (उम्र 27 वर्ष) एवं फकीरीबाई पति श्यामलाल मेघवाल (उम्र 38 वर्ष) तथा दूसरे पक्ष के आरोपियों मनीष पिता बगदीराम मेघवाल (उम्र 27 वर्ष), गुड्डीबाई पति बगदीराम मेघवाल (उम्र 44 वर्ष) एवं पूजा पिता बगदीराम मेघवाल (उम्र 28 वर्ष), सभी निवासी ग्राम उमाहेड़ा, जिला नीमच को धारा 324/34 भादंवि के अंतर्गत 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अतिरिक्त धारा 323/34 भादंवि के तहत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल ने बताया कि घटना दिनांक 15 दिसंबर 2017 को दोपहर करीब 2:30 बजे ग्राम उमाहेड़ा में घटित हुई थी। दोनों पक्षों के खेत पास-पास स्थित होने के कारण लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस दौरान लात-घूंसों के साथ-साथ कांच की बोतल, फावड़ा एवं दराती से एक-दूसरे पर हमला कर चोट पहुंचाई गई।

घटना स्थल के आसपास मौजूद ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर विवाद शांत कराया। बाद में दोनों पक्षों द्वारा थाना नीमच सिटी में एक-दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने विवेचना के दौरान घायलों का मेडिकल परीक्षण कराकर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा फरियादियों, घायलों एवं चश्मदीद गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे सिद्ध किया गया। अभियोजन की सशक्त पैरवी के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपियों को दोषी मानते हुए उक्त दंड से दंडित किया। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ पारस मित्तल द्वारा की गई।

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