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श्रम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का आरोप, सीसीआई नयागांव के खिलाफ मजदूर संगठन ने सौंपा ज्ञापन

डेस्क न्यूज 16 December, 2025 अन्य

नीमच। सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) लिमिटेड नयागांव, जावद द्वारा श्रम न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद मजदूरों की बकाया राशि जमा नहीं किए जाने को लेकर सीसीआई फैक्ट्री नयागांव जावद मजदूर संगठन ने कलेक्टर प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने 69 आरआरसी प्रकरणों में शीघ्र वसूली कर मजदूरों को उनका बकाया भुगतान दिलाने की मांग की है।
ज्ञापन में बताया गया कि श्रम न्यायालय मंदसौर में मजदूरों द्वारा कुल 69 प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें पृथक-पृथक आरआरसी जारी कर बकाया मजदूरी जमा करने के आदेश पारित किए गए। इन मामलों में श्रम न्यायालय से लेकर माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर तक मजदूरों के पक्ष में आदेश हो चुके हैं, इसके बावजूद सीसीआई नयागांव प्रबंधन द्वारा आज तक राशि जमा नहीं की गई है।
मजदूर संगठन ने अवगत कराया कि सीसीआई नयागांव प्रबंधन द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 11731/2025 के तहत फैक्ट्री परिसर में पड़े स्क्रैप के विक्रय की अनुमति मांगी गई थी और यह आश्वासन दिया गया था कि स्क्रैप विक्रय के बाद मजदूरों का भुगतान कर दिया जाएगा। इस पर 8 अप्रैल 2025 को उच्च न्यायालय इंदौर ने स्क्रैप विक्रय कर मजदूरी भुगतान के आदेश दिए थे। इसके बाद भी 25 सितंबर 2025 को पारित संयुक्त आदेश में पूर्व आदेश के पालन के निर्देश दिए गए, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया।
संगठन का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन समाचार पत्रों के माध्यम से भ्रामक जानकारी प्रकाशित कर यह दर्शा रहा है कि मजदूरों का पूरा भुगतान हो चुका है और कोई बकाया शेष नहीं है, जबकि वास्तविक स्थिति इससे विपरीत है। साथ ही तहसीलदार न्यायालय के समक्ष भी प्रबंधन न तो उपस्थित हो रहा है और न ही राशि जमा कर रहा है।
मजदूर संगठन ने कलेक्टर से मांग की है कि श्रम न्यायालय द्वारा जारी 69 आरआरसी प्रकरणों में तत्काल प्रभाव से वसूली की कार्रवाई कर मजदूरों को उनका वैधानिक अधिकार और बकाया भुगतान दिलाया जाए।

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