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कृषि उपज मंडी में 4 जनवरी को होगा व्यापारी संघ का चुनाव, नियम और दिशा-निर्देश जारी

डेस्क न्यूज 05 December, 2025 अन्य

नीमच। प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी नीमच में व्यापारी संघ के अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव 4 जनवरी 2026, रविवार को संपन्न होंगे। चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और विवाद रहित बनाए रखने के उद्देश्य से व्यापारी संघ की कार्यकारिणी बैठक में सभी नियम, प्रक्रियाएँ और दिशा-निर्देश तय कर दिए गए हैं। संघ ने अपने सभी सदस्यों से समयसीमा और पात्रता संबंधी प्रावधानों का पालन करने की अपील की है।
चुनावी कार्यक्रम के अनुसार संघ में एक अध्यक्ष और दस कार्यकारिणी सदस्य चुने जाएंगे। चुनाव संचालन की जिम्मेदारी प्रवीन मित्तल को सौंपी गई है जो पूरी प्रक्रिया की देखरेख करेंगे। मतदाता सूची का प्रकाशन 14 दिसंबर 2025 को किया जाएगा, जिसके लिए प्रत्येक व्यापारी को अपनी फर्म और प्रतिनिधि का सत्यापन 12 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से कराना होगा। इसके बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
मतदान अधिकार को लेकर संघ ने स्पष्ट दिशानिर्देश दिए हैं। किसी भी फर्म में केवल प्रोप्रायटर या एक भागीदार ही मतदान कर सकेगा। कंपनी के मामले में कंपनी द्वारा लेटर पैड पर नामित प्रतिनिधि ही मतदान करेगा। यदि कोई सदस्य एक से अधिक फर्मों से जुड़ा है तो भी उसे केवल एक बार ही वोट डालने की अनुमति होगी। भागीदारी फर्मों को अपने प्रतिनिधि का नाम 12 दिसंबर तक व्यापारी संघ को देना अनिवार्य है, अन्यथा किसी एक भागीदार का नाम स्वतः सूची में दर्ज कर लिया जाएगा और बाद में संशोधन संभव नहीं होगा।
चुनाव में वही सदस्य मतदान के पात्र होंगे जो 1 दिसंबर 2025 तक व्यापारी संघ के नियमित सदस्य हों और मंडी समिति नीमच के नियमित लाइसेंसी के रूप में दर्ज हों। जिन सदस्यों का वर्ष 2025-26 का शुल्क बकाया है, उन्हें 8 दिसंबर 2025 तक शुल्क जमा करना होगा, अन्यथा उनका नाम मतदाता सूची से बाहर हो जाएगा।
अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव सीधे मतदान से होगा। अध्यक्ष पद के लिए एक ही नाम चुनना अनिवार्य रहेगा, जबकि कार्यकारिणी के लिए नामांकित उम्मीदवारों में से दस सदस्यों का चयन करना होगा। कम या अधिक नाम चुनने पर वोट निरस्त माना जाएगा। यदि अध्यक्ष पद या दस सदस्यों के लिए पर्याप्त नामांकन नहीं आते, तो संबंधित पद निर्विरोध घोषित कर दिए जाएंगे। दस से कम सदस्य निर्वाचित होने पर शेष पदों के लिए एक माह के भीतर पुनः चुनाव कराया जाएगा।
अध्यक्ष पद पर निर्वाचित उम्मीदवार ही उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव और कोषाध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी विवादों का अंतिम निराकरण चुनाव अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा।

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