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8 साल पुराने कुत्ता विवाद मामले में अदालत ने सुनाई सजा, दोनों पक्षों के 5 लोग दंडित 

डेस्क न्यूज 27 November, 2025 अन्य

नीमच। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंकिता गुप्ता ने कुत्ते के भौंकने और काटने की बात को लेकर हुए विवाद में एक-दूसरे के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुँचाने के मामले में दोनों पक्षों के कुल 5 आरोपियों को सजा सुनाई है। अदालत ने एक महिला सहित पहले पक्ष के तीन आरोपियों—जावेद पिता जमाल खां पठान (21), जाकिर पिता जमाल खां पठान (18) और सलमा पति जमाल खां पठान (40), निवासी एकता कॉलोनी नीमच—को धारा 325/34 आईपीसी में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000-3000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 323/34 में 6-6 माह का सश्रम कारावास व 1000-1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं दूसरे पक्ष के आरोपी कमल पिता छोटेलाल ग्वाला (35) और पूनमचंद उर्फ लाल पिता छोटेलाल ग्वाला (25), निवासी स्कीम नंबर 9 नीमच को धारा 323/34 में 6-6 माह सश्रम कारावास व 3000-3000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
एडीपीओ विपिन मंडलोई ने बताया कि घटना 29 मई 2017 की शाम स्कीम नंबर 09 क्षेत्र में हुई थी। एक दिन पहले पापड़ बेचने वाले के लड़के को कमल ग्वाला के कुत्ते ने काट लिया था, जिस पर फोन लगाने की बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी बात को लेकर अगले दिन दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और लकड़ी, फरसा व लात-घूंसों से मारपीट की, जिसमें दोनों ओर से लोग घायल हुए और कमल के हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने दोनों का मेडिकल कराकर विवेचना पूरी की और चालान प्रस्तुत किया।
विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा दोनों पक्षों के फरियादी, आहत तथा गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के आरोपियों को सजा देने के साथ ही अर्थदंड की पूरी राशि दोनों पक्षों के आहत व्यक्तियों को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश भी दिया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ विपिन मंडलोई द्वारा की गई।

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