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अवैध खनिज परिवहन पर कलेक्टर ने ठोका 23 लाख से अधिक का जुर्माना, छह डंपर मालिकों पर कार्रवाई

डेस्क न्यूज़ 11 October, 2025 प्रशासनिक

नीमच। जिले में अवैध खनिज परिवहन पर सख्ती बरतते हुए कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने सात मामलों में कुल ₹23,25,275 की शास्ति (जुर्माना) अधिरोपित की है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अंतर्गत की गई है।

पहला मामला: राजस्थान के डंपर मालिक पर कार्रवाई

खंड संख्या 1 के तहत, डंपर क्रमांक RJ09GC6212 के मालिक अशोक कुमार पिता कन्हैयालाल धाकड़, निवासी मंड्यावरी तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) पर रेत परिवहन के लिए रॉयल्टी पास नहीं पाए जाने पर कार्यवाही की गई।

रॉयल्टी की 15 गुना शास्ति: ₹48,875

पर्यावरण क्षतिपूर्ति: ₹4,00,000

कुल शास्ति: ₹4,46,875


यह डंपर 1 अक्टूबर 2025 को रतनगढ़ क्षेत्र में खनिज सर्वेयर द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान जप्त किया गया था। कलेक्टर ने खनि अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि शास्ति की राशि शासकीय कोष में जमा होने के बाद नियमानुसार वाहन को मुक्त किया जाए।

अन्य मामलों में भी भारी जुर्माना

कलेक्टर द्वारा अन्य 6 प्रकरणों में भी बड़ी राशि की शास्ति अधिरोपित की गई है:

1. अशोक कुमार पिता सत्यनारायण वैष्णव, निवासी होड़ा, मांडलगढ़ (राजस्थान)

रॉयल्टी की 15 गुना शास्ति: ₹65,625

पर्यावरण क्षतिपूर्ति: ₹4,00,000

कुल: ₹4,65,625

2. जगदीश गुर्जर, निवासी झोपड़िया, मांडलगढ़

रॉयल्टी शास्ति: ₹65,625

पर्यावरण क्षतिपूर्ति: ₹4,00,000

कुल: ₹4,65,625

3. शिवकुमार पिता रामस्वरूप, निवासी मांडलगढ़ रोड, सिंगोली

रॉयल्टी शास्ति: ₹46,875

पर्यावरण क्षतिपूर्ति: ₹4,00,000

कुल: ₹4,46,875

4. भूरालाल पिता हुकमा गुर्जर, निवासी परपड़िया, जावद

रॉयल्टी शास्ति: ₹46,875

पर्यावरण क्षतिपूर्ति: ₹4,00,000

कुल: ₹4,46,875

5. राजू पिता कन्हैयालाल गुर्जर, निवासी चिरमीखेड़ा, जावद

गिट्टी परिवहन पर रॉयल्टी शास्ति: ₹5,400

पर्यावरण क्षतिपूर्ति: ₹48,000

कुल: ₹53,400


प्रशासन सख्त, खनिज विभाग को दिए निर्देश

इन सभी मामलों में कलेक्टर चंद्रा ने संबंधित खनिज अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्धारित जुर्माना राशि वसूली के बाद ही जब्त वाहनों को छोड़ा जाए और भविष्य में ऐसे मामलों पर सतर्कता बरती जाए।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन और परिवहन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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