डेस्क न्यूज़
01 October, 2025
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भोपाल | मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने एक अहम और सराहनीय कदम उठाते हुए दोपहिया वाहन चलाने वाले सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीटीआरआई, भोपाल मोहम्मद शाहिद अबसार द्वारा जारी किया गया है।
हाल ही में सामने आए कुछ गंभीर सड़क हादसों, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए या अपनी जान गंवा बैठे, को ध्यान में रखते हुए यह सख्त निर्णय लिया गया है। अब से पुलिसकर्मियों के लिए ड्यूटी के समय ही नहीं, बल्कि निजी समय में भी दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
कड़े प्रावधान और निगरानी व्यवस्था
आदेश के अनुसार, हेलमेट न पहनने पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 194-डी के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी। लगातार उल्लंघन की स्थिति में उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द (Disqualify) किया जा सकता है। साथ ही विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।
पुलिस थानों, पुलिस लाइनों और अन्य इकाइयों में हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक माह नियम उल्लंघन और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजना अनिवार्य किया गया है।
जनता को मिलेगा सकारात्मक संदेश
इस आदेश का उद्देश्य केवल पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि समाज में एक मजबूत संदेश देना भी है कि कानून का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। जब पुलिस स्वयं यातायात नियमों का पालन करेगी, तो आम नागरिकों में भी नियमों को लेकर गंभीरता बढ़ेगी।
एक सराहनीय पहल
मध्य प्रदेश पुलिस की यह पहल न केवल पुलिस बल के लिए एक सुरक्षा कवच साबित होगी, बल्कि यह समाज में ट्रैफिक अनुशासन की एक नई मिसाल भी पेश करेगी। यह कदम दिखाता है कि सुरक्षा की शुरुआत खुद से होती है — और जब रक्षक स्वयं नियमों का पालन करेंगे, तो व्यवस्था में विश्वास और मजबूती आएगी।