डेस्क न्यूज
24 September, 2025
प्रशासनिक
द वॉचमैन पोस्ट डेस्क। जीएसटी दरों में कटौती लागू होने के बाद भी यदि दुकानदार या कंपनियां इसका फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचा रही हैं, तो अब उपभोक्ता सीधे सरकार से शिकायत कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए टोल फ्री और व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। शिकायत दर्ज होने पर संबंधित विभाग कार्रवाई करेगा और ग्राहकों को जीएसटी दर कटौती का वास्तविक लाभ दिलाया जाएगा।
शिकायत के लिए जारी नंबर
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नंबर जारी किए हैं:
टोल फ्री नंबर: 1915
व्हाट्सएप नंबर: 8800001915
इसके अलावा उपभोक्ता INGRAM पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
सरकार का बड़ा जीएसटी सुधार
भारत सरकार ने हाल ही में जीएसटी ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। चार टैक्स स्लैब को घटाकर केवल दो स्लैब (5% और 18%) कर दिए गए हैं। इसके बाद 99% दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। यह सुधार 22 सितंबर से लागू किया गया है।
हालांकि, सोशल मीडिया और बाजारों से यह शिकायतें सामने आ रही थीं कि कई कंपनियां और व्यापारी कम हुई दरों का लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचा रहे। इसी को देखते हुए सरकार ने सीधी शिकायत की व्यवस्था शुरू की है।
सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना और महंगाई पर नियंत्रण करना है। साथ ही, यह सुधार अर्थव्यवस्था को गति देने में भी मददगार साबित होगा।