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प्रतिबंध के बावजूद नगर पालिका में दैवेभो की नियुक्तियां, 2000 के बाद नियुक्त कर्मियों को हटाया जाएगा ? नियोक्ताओं पर भी कारवाई के आसार, विभाग ने माँगा रिकॉर्ड       

डेस्क न्यूज 10 October, 2025 प्रशासनिक

प्रतिबंध के बावजूद नगर पालिका में दैवेभो की नियुक्तियां, 2000 के बाद नियुक्त कर्मियों को हटाया जाएगा ? नियोक्ताओं पर भी कारवाई के आसार, विभाग ने माँगा रिकॉर्ड       

 

नीमच। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की आगामी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है, साथ ही सन 2000 के बाद नियुक्त किये गए देवेभो कर्मियों का रिकॉर्ड भी नगरीय निकायों से माँगा गया है ।
रकार की इस कवायद से करीब 80,000 कर्मचारी और उनके परिवार अपने भविष्य की अनिश्चितता से आशंकित हो गए हैं । विभाग ने 25 साल के दैनिक वेतनभोगियों के रिकॉर्ड की मांग की है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं।

25 साल का रिकॉर्ड तलब किया गया

नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2000 से 2025 तक नगरीय निकायों, निगमों, मंडलों, विकास प्राधिकरणों और सहकारी संस्थाओं में नियुक्त दैनिक वेतनभोगियों का पूरा विवरण मांगा है। इसमें नियुक्ति की तारीख, सिफारिश करने वाले अधिकारी और स्थायीकरण की स्थिति शामिल है। विभाग ने स्पष्ट किया कि कुछ नगरीय निकायों द्वारा दैनिक वेतन पर की गई नियुक्तियां राज्य शासन के निर्देशों का उल्लंघन हैं। सभी निकायों को 25 अक्टूबर 2025 तक 28 मार्च 2000 के बाद की गई नियुक्तियों का ब्योरा जमा करने का निर्देश दिया गया है।

पत्र में 28-03-2000 के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है की उक्त आदेश के बावजूद 2000 के बाद निकायों में दैनिक वेतन पर नियुक्तियां की गई जो की राज्यशासन द्वारा जारी निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है ।

नेता प्रतिपक्ष ने उठाये सवाल          

आदेश से प्रदेश के लगभग 80,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच बेचैनी बढ़ गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार से इस निर्णय पर स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा कि यह कदम कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है। इस फैसले से प्रभावित कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामने रोजगार और आर्थिक स्थिरता का संकट खड़ा हो गया है।

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