डेस्क न्यूज़
09 October, 2025
प्रशासनिक
भोपाल। फार्मेसी काउंसिल ने एक अहम आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य होगी। बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के दवा विक्रय या वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई मेडिकल स्टोर इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे 3 महीने की सजा और लाइसेंस रद्द किए जाने की कार्यवाही झेलनी पड़ सकती है।
काउंसिल ने जारी किया नोटिस
फार्मेसी काउंसिल द्वारा जारी नोटिस में सभी मेडिकल स्टोर्स को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि:
बिना प्रिस्क्रिप्शन (डॉक्टरी पर्चे) के दवाएं न दी जाएं।
किसी गैर-पंजीकृत व्यक्ति को दवा वितरण अथवा बिक्री की अनुमति नहीं है।
मेडिकल स्टोर पर एक पंजीकृत फार्मासिस्ट की मौजूदगी अनिवार्य है।
काउंसिल ने चेतावनी दी है कि यदि निरीक्षण के दौरान किसी मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट की गैर-मौजूदगी, अनाधिकृत बिक्री या प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवा वितरण की शिकायत मिलती है, तो संबंधित स्टोर का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।
आम जनता से भी सहयोग की अपील
नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए फार्मेसी काउंसिल ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे बिना डॉक्टर की सलाह के दवा न लें और मेडिकल स्टोर से दवा लेते समय फार्मासिस्ट की उपस्थिति सुनिश्चित करें