डेस्क न्यूज़
18 May, 2026
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नीमच। अवैध मादक पदार्थों की अंतर्राज्यीय तस्करी के एक बड़े मामले में विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट नीमच ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। जितेन्द्र कुमार बाजोलिया की अदालत ने ट्रक में अफीम और भारी मात्रा में डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी को 13 वर्ष के सश्रम कारावास एवं लाखों रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
न्यायालय ने आरोपी नवीन मराठा पिता रमेश मराठा, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम पालखेड़ी, तहसील डूंगला, थाना मंगलवाड़, जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान को धारा 8/15(सी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 13 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 लाख रुपए अर्थदंड तथा धारा 8/18(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 40 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा ने बताया कि घटना 29 जनवरी 2025 की रात करीब 8 बजे उदयपुर-भीलवाड़ा मार्ग स्थित गंगरार टोल नाका की है। कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त नीमच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक में अफीम और डोडाचूरा की बड़ी खेप पंजाब ले जाई जा रही है।
सूचना के आधार पर निवारक दल का गठन कर गंगरार टोल नाके पर नाकाबंदी की गई। इसी दौरान चित्तौड़गढ़ की ओर से आ रहे संदिग्ध ट्रक को घेराबंदी कर रोका गया। सुरक्षा की दृष्टि से दोनों आरोपियों एवं ट्रक को कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त नीमच लाया गया, जहां ट्रक की तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान ट्रक में रखे 26 कट्टों से कुल 523 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा बरामद हुआ, वहीं ट्रक की केबिन में बने गुप्त स्थान से पीले रंग की थैली में 2 किलो 300 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम भी मिली। इसके बाद डोडाचूरा, अफीम एवं ट्रक को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
सभी आवश्यक अनुसंधान पूर्ण होने के बाद प्रकरण विशेष न्यायालय नीमच में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान सुशील ऐरन ने महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराते हुए आरोपी द्वारा अंतर्राज्यीय स्तर पर अफीम और डोडाचूरा की तस्करी किए जाने का अपराध संदेह से परे प्रमाणित कराया और आरोपी को कठोर दंड दिए जाने का निवेदन किया।
माननीय न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए उपरोक्त सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा की गई।