न्यूज डेस्क
19 March, 2026
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नीमच। जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसते हुए जिला प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु चंद्रा ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत एनडीपीएस एक्ट के आरोपी पीयूष उर्फ पप्पू बंजारा को 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया है।
आदेश के अनुसार, आरोपी को नीमच जिले की राजस्व सीमा के साथ-साथ मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास और आगर मालवा जिलों की सीमाओं से भी बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवधि में वह बिना न्यायालय की लिखित अनुमति के इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकेगा। हालांकि, यदि किसी मामले में न्यायालय में पेशी है, तो वह पूर्व सूचना देकर ही उपस्थित हो सकेगा और पेशी के तुरंत बाद क्षेत्र छोड़ना अनिवार्य होगा।
बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ मनासा थाना सहित विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई प्रकरण दर्ज हैं, जो वर्तमान में विचाराधीन हैं। पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर यह सख्त कार्रवाई की गई है।
गौरतलब है कि जिले में अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 6 से अधिक आरोपियों को जिला बदर किया जा चुका है, जिससे साफ है कि प्रशासन नशे के कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है।