न्यूज डेस्क
02 March, 2026
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नीमच। शहर की बहुचर्चित गांधी वाटिका चाकूबाजी घटना में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत की अदालत ने आरोपी कुलदीप (21), निवासी ग्राम केसरपुरा थाना जावद, को 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय के इस फैसले को महिलाओं और छात्राओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों पर कड़ा संदेश माना जा रहा है।
यह सनसनीखेज घटना 31 जुलाई 2024 को शहर की गांधी वाटिका में हुई थी। जानकारी के अनुसार आरोपी ने अपनी परिचित कक्षा 9 की छात्रा को बातचीत के बहाने पार्क में बुलाया। दोनों के बीच स्कूल समय से परिचय था। आरोपी ने छात्रा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन छात्रा ने पढ़ाई जारी रखने और भविष्य में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की इच्छा जताते हुए प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इसी बात से आक्रोशित होकर आरोपी ने अपने साथ लाए चाकू से छात्रा पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
हमले में छात्रा की पीठ, पेट, हाथ और पैर पर कई गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायल छात्रा को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे शहर में आक्रोश फैल गया था और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठी थी।
पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की। विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से लोक अभियोजक चंचल बाहेती एवं अपर लोक अभियोजक इमरान खान ने प्रभावी पैरवी करते हुए ठोस साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए।
सभी तथ्यों और प्रमाणों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत के इस निर्णय को न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।