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नमक की बोरियों में छिपाकर ले जा रहे थे 41 क्विंटल डोडा-अफीम — एनडीपीएस कोर्ट जावद ने दो तस्करों को सुनाई 31-31 साल की सख्त सजा

द वाॅचमेन पोस्ट 28 February, 2026 अन्य

जावद। मादक पदार्थ तस्करी के बड़े मामले में जावद स्थित एनडीपीएस न्यायालय ने दो आरोपियों को कठोर दंड सुनाते हुए 31-31 वर्ष के कठोर कारावास और 3 लाख 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार पाटीदार ने आदेश दिया कि एनडीपीएस की दोनों धाराओं में दी गई सज़ाएं क्रमिक रूप से (एक के बाद एक) चलेंगी, जिससे वास्तविक सजा अवधि लंबी हो जाएगी।

नमक की बोरियों में छिपी थी तस्करी

यह कार्रवाई 21 नवंबर 2022 को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) नीमच को तस्करी की सूचना मिली थी 
टीम ने नयागांव टोल नाके के पास घेराबंदी कर एक अशोक लेलैंड ट्रक को रोका। ट्रक में ऊपर की ओर 375 नमक की बोरियां रखी गई थीं ताकि किसी को संदेह न हो। तलाशी में 206 काले कट्टे बरामद हुए, जिनमें

 4109 किलो डोडा चूरा
5 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई।

राजस्थान के जोधपुर ले जा रहे थे खेप

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी राजमल उर्फ राजू और भेरूलाल भील, निवासी दाता गांव (जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान), यह मादक पदार्थ जोधपुर ले जा रहे थे। सीबीएन ने ट्रक और मादक पदार्थ जब्त कर दोनों को गिरफ्तार किया।

8 गवाहों के बयान, सख्त फैसला

सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों के बयान दर्ज कराए। प्रकरण के संचालन में अधिवक्ता दीपशिखा रावल का भी सहयोग रहा। सभी साक्ष्यों को प्रमाणित मानते हुए न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराकर कड़ी सजा सुनाई।

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