डेस्क न्यूज़
23 February, 2026
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नीमच \ मनासा | मनासा स्थित द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष यादव की अदालत ने अपहरण एवं मारपीट के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी (1) अमरसिंह पिता रोड़ीलाल बंजारा (34 वर्ष), निवासी ग्राम बुज, तहसील रामपुरा, जिला नीमच एवं (2) कमलाशंकर पिता भेरूलाल भोई (41 वर्ष), निवासी भोई मोहल्ला, आदर्श गली, तहसील रामपुरा, जिला नीमच को विभिन्न धाराओं में सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।
न्यायालय ने धारा 365 भादवि के तहत 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये अर्थदंड, धारा 342 भादवि के तहत 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपये अर्थदंड तथा धारा 323 भादवि के तहत 3-3 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपये अर्थदंड सुनाया।
पांच वर्ष पुराने मामले में आया फैसला
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रितेश कुमार सोमपुरा ने बताया कि घटना 28 फरवरी 2021 की है। फरियादी अमरसिंह ने थाना कुकड़ेश्वर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने साथियों गोपाल एवं इंदरसिंह बंजारा के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम गोपालपुरा जा रहा था। महादेव मंदिर आमरोड़ के पास रुकने के दौरान आरोपीगण सफेद बोलेरो वाहन से पहुंचे और इंदरसिंह बंजारा को जबरन वाहन में बैठाकर अपहरण कर ले गए।
बताया गया कि इंदरसिंह और उसके साले के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते अपहरण कर उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई कर इंदरसिंह को दस्तयाब किया तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
विचारण के दौरान एक आरोपी सद्दा बंजारा की मृत्यु हो जाने से शेष आरोपियों के विरुद्ध सुनवाई जारी रही और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने यह निर्णय पारित किया।
मामले में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी ए.जी.पी. गुलाबसिंह चंद्रावत द्वारा की गई। उन्होंने महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराते हुए आरोपियों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित कराया और कठोर दंड की मांग की। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों से संतुष्ट होकर आरोपियों को उपरोक्त दंड से दंडित किया।