डेस्क न्यूज
20 February, 2026
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नीमच \ रतनगढ़ | शासकीय दायित्वों में उदासीनता और कर्तव्य से अनुपस्थिति पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। आशीष सिंह, संभागायुक्त उज्जैन संभाग द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत पशु चिकित्सालय रतनगढ़ में पदस्थ पशुचिकित्सा सहायक शल्यज्ञ डॉ. आरती रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉ. रावत पर बिना सूचना के कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने, विभागीय कार्यों में रुचि नहीं लेने, गौशाला नोडल अधिकारी के रूप में लापरवाही बरतने तथा शासकीय कार्यों के निर्वहन में उदासीनता के आरोप पाए गए।
आदेशानुसार निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय नीमच कलेक्टर कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, शासन कार्य में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की गई है, और भविष्य में भी लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।