डेस्क न्यूज
17 February, 2026
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नीमच। जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के मामलों पर सख्ती दिखाते हुए कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने तीन अलग-अलग प्रकरणों में कुल 2 लाख 38 हजार रुपए की अर्थदंड राशि अधिरोपित की है। यह कार्रवाई म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत की गई।
वाहन मालिक लक्षमण पिता बंशीलाल ग्वाला, निवासी ग्वालटोली द्वारा एम-सेंड का अवैध परिवहन किए जाने पर खनिज रायल्टी की 15 गुना अर्थशास्ति राशि 1,500 रुपए तथा 25 हजार रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 26,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
वाहन मालिक सुरेंद्र पिता मनोहरसिंह चौहान, निवासी सगराना द्वारा मुरूम के अवैध उत्खनन पर खनिज रायल्टी की 15 गुना अर्थशास्ति राशि 27 हजार रुपए एवं 27 हजार रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 54 हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई।
वाहन मालिक ललिता पाटीदार, निवासी बस स्टैंड नीमच द्वारा मुरूम के अवैध उत्खनन पर खनिज रायल्टी की 15 गुना अर्थशास्ति राशि 78,750 रुपए अधिरोपित की गई।
इन तीनों प्रकरणों में कुल मिलाकर 2,38,000 रुपए की दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन और परिवहन पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कलेक्टर न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किए गए थे, जिन पर सुनवाई के बाद यह निर्णय पारित किया गया।