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पंचायत में नाक तोड़ने वाले तीन आरोपी दोषी— न्यायालय ने सुनाई दो-दो साल की सश्रम कैद

डेस्क न्यूज 12 December, 2025 अन्य

नीमच \रामपुरा। रामपुरा न्यायालय ने नौ वर्ष पुराने मारपीट के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रौनक पाटीदार, श्रृंखला न्यायालय रामपुरा ने ग्राम भागल निवासी आरोपी घासीराम बंजारा (65), दिनेश बंजारा (33) और राकेश बंजारा (31) को धारा 325/34 IPC के तहत दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पूरी अर्थदंड राशि फरियादी को प्रतिकर के रूप में देने का निर्देश भी दिया गया है।
एडीपीओ अरविंद थापक ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 21 फरवरी 2016 की सुबह करीब 9 बजे की है। ग्राम भागल स्थित राम मंदिर के सामने पंचायत लगी थी। रात में किसी ने पत्थर फेंकने की घटना को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें फरियादी दिनेश सुरावत भी शामिल हुआ। इसी दौरान आरोपियों ने फरियादी पर आरोप लगाते हुए विवाद किया और झापट, मुक्कों से उसकी पिटाई कर दी। मारपीट में उसकी शर्ट फट गई और बाल पकड़कर खींचा गया। पंचायत में मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया।
फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। मेडिकल जांच में स्पष्ट हुआ कि मारपीट में फरियादी की नाक में फ्रैक्चर हुआ था। विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने फरियादी और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान पेश कर आरोपियों का अपराध संदेह से परे साबित किया। अदालत ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और कठोर सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी एडीपीओ अरविंद थापक द्वारा की गई।

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