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चेक बाउंस मामले में दोषी बाबूलाल को एक साल की सजा, जावद जेल भेजा गया

डेस्क न्यूज़ 04 October, 2025 अन्य

जावद। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी बाबूलाल पिता मोगीलाल धाकड़, निवासी नई आबादी केलूखेड़ा, तहसील जावद को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 8 लाख 83 हजार रुपये की राशि परिवादी को चुकाने के निर्देश दिए गए हैं। यह राशि चेक की मूल राशि, न्यायालयीन खर्च व अन्य व्यय को सम्मिलित करते हुए तय की गई है। यह निर्णय न्यायालय ने 22 फरवरी 2025 को पारित किया। मामले में परिवादी संदीप पिता हिम्मतमल चौपड़ा, निवासी जावद की ओर से अभिभाषक विनोदकुमार पाटीदार ने पैरवी की।

निर्णय के विरुद्ध आरोपी बाबूलाल ने अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की थी। न्यायालय ने उसकी सजा पर यह शर्त रखते हुए रोक लगाई थी कि वह कुल देय राशि का 20 प्रतिशत न्यायालय में जमा कराए।

हालांकि, बाबूलाल ने आदेश के बावजूद निर्धारित राशि न्यायालय में जमा नहीं करवाई। इस कारण न्यायालय ने उसके विरुद्ध वारंट जारी किया। जिसके तहत पुलिस ने आरोपी को 1 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इसके बाद न्यायालय ने उसे जावद जेल भेजने के आदेश दिए।

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