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मप्र कैबिनेट का बड़ा निर्णय: 2027 में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करेगी

डेस्क न्यूज 09 September, 2025 राजनीति

 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इनमें सबसे बड़ा फैसला नगरीय निकायों की चुनाव प्रणाली को लेकर रहा। कैबिनेट ने तय किया है कि अब नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा।
प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होंगे चुनाव

कैबिनेट द्वारा पारित निर्णय के अनुसार, वर्ष 2027 से होने वाले नगरीय निकाय चुनावों में जनता सीधे अपने मताधिकार का उपयोग कर नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव करेगी।

वर्ष 2022 तक यही प्रणाली लागू थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था कर दी गई थी। इसमें अध्यक्ष का चयन पार्षदों के मतों से होता था। इस बदलाव के बाद बार-बार अविश्वास प्रस्ताव, रानीतिक जोड़-तोड़ और अस्थिरता की स्थिति सामने आने लगी थी।

सरकार का मानना है कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता का सीधा जनादेश है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी और स्थानीय निकायों में स्थिरता आएगी। यही कारण है कि कैबिनेट ने इस व्यवस्था को पुनः लागू करने का निर्णय लिया।

कानूनी संशोधन

इस फैसले को लागू करने के लिए नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19, 20(2), 32 से 35, 43, 45, 47, 55, 63 और 328 सहित कई धाराओं में संशोधन किया जाएगा।

कब से लागू होगी नई व्यवस्था

नई चुनाव प्रणाली वर्ष 2027 के नगरीय निकाय चुनाव से लागू होगी। इसके बाद मतदाता सीधे अपने वोट से अध्यक्ष का चयन करेंगे। सरकार का दावा है कि इससे स्थानीय निकायों में स्थायी नेतृत्व मिलेगा और विकास कार्यों की गति भी तेज होगी।

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