डेस्क न्यूज
13 March, 2026
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नीमच | जिले में अफीम तस्करी के एक बड़े मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। जावद स्थित एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने 7 किलोग्राम अवैध अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी को 11 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावद विनोद कुमार पाटीदार ने आरोपी लक्ष्मीनारायण पिता सालिगराम पाटीदार (48 वर्ष), निवासी डिकेन, थाना रतनगढ़ को धारा 8(सी)/18(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया।
मामले में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) चित्तौड़गढ़ को 15 मई 2025 को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी मोटरसाइकिल से अफीम लेकर रतनगढ़ से डिकेन की ओर तस्करी करने वाला है। सूचना के आधार पर निवारक दल ने रतनगढ़-डिकेन रोड स्थित श्रीमद भागवत गौशाला बरेखन के पास घेराबंदी की।
कुछ देर बाद आरोपी मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया, जो पुलिस दल को देखकर लौटने लगा। संदेह होने पर टीम ने घेरकर उसे रोका और तलाशी ली। मोटरसाइकिल की डिक्की से दो प्लास्टिक थैलियों में रखी कुल 7 किलो अवैध अफीम बरामद हुई। इसके बाद आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।
विचारण के दौरान सीबीएन के विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने महत्वपूर्ण गवाहों के बयान पेश करते हुए तस्करी के अपराध को अदालत में संदेह से परे साबित किया। अदालत ने अभियोजन के तर्कों से सहमति जताते हुए आरोपी को 11 साल की सख्त कैद और 1.25 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने की, जबकि अधिवक्ता दीपशिखा रावल और सलोनी पोरवाल ने भी प्रकरण के संचालन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया।