डेस्क न्यूज
11 December, 2025
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नीमच। जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसते हुए एनडीपीएस कोर्ट नीमच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी रमेश जाट को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला वर्ष 2019 का है। 21 अगस्त को नीमच सिटी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजस्थान के बायतु निवासी रमेश जाट अपने साथी रघु के साथ स्लेटी रंग की ईको कार (नंबर GJ 05 CG 5707) से डोडाचूरा लेकर नयागांव हाईवे के रास्ते तस्करों को सप्लाई करने जा रहा है। सूचना विश्वसनीय होने पर उप निरीक्षक आजाद मोहम्मद खान ने टीम के साथ जैतपुरा फंटा पर नाकाबंदी की।
कुछ देर बाद संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस को देखते ही कार में बैठा रघु अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की ओर भाग निकला। कार चालक रमेश जाट को मौके पर पकड़ा गया। तलाशी में वाहन के अंदर सीट की जगह 7 काले कट्टों में भारी मात्रा में डोडाचूरा मिला। आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण नारकोटिक्स सेल इंदौर में दर्ज किया गया और विस्तृत विवेचना के बाद चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।
मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट, जितेन्द्र कुमार बाजोलिया ने आरोपी रमेश जाट को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में शासन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती द्वारा की गई।