डेस्क न्यूज़
01 May, 2026
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नीमच। शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चंद्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत आदेश जारी करते हुए नीमच नगर के प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 15 मई 2026 तक प्रभावशील रहेगा। तय समय सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा, जिसके दौरान चिन्हित मार्गों पर भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी।
प्रशासन द्वारा जिन मार्गों को “नो एंट्री जोन” घोषित किया गया है, उनमें हिंगोरिया रेलवे फाटक तिराहा से शहर की ओर, भरभड़िया फंटा, जावद फंटा, नाका नंबर 7 (सुराही होटल) से फव्वारा चौक होते हुए मैसी शोरूम और स्पेटा पेट्रोल पंप तक का क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा अंबेडकर रोड (मैसी शोरूम चौराहा से लायन डेन), मूलचंद मार्ग (बस स्टैंड से अल्कोलॉइड फैक्ट्री), पंचवटी कॉलोनी रोड, चमड़ा कारखाना रोड, टेगोर मार्ग (फव्वारा चौक से चौपड़ा) तथा विजय टॉकीज से दशहरा मैदान होते हुए गणेश मंदिर चौराहा तक भी प्रतिबंध लागू रहेगा।
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने ट्रांसपोर्टरों, वाहन चालकों और आम नागरिकों से अपील की है कि नियमों का पालन करें ताकि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।