ताजासमाचार

गर्भवती महिलाओं की जांच में लापरवाही पड़ी भारी, सीएचसी जीरन के दो लैब टेक्नीशियन निलंबित, स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को नोटिस जारी, बिना जांच रिपोर्ट देने पर हुई कार्रवाई

डेस्क न्यूज़ 26 May, 2026 अन्य

नीमच। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत आयोजित शिविर में गर्भवती महिलाओं की जांच में घोर लापरवाही बरतने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जीरन के लैब टेक्नीशियन अंकित शर्मा एवं लीना सिंघाड़िया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।

क्या है मामला
25 मई 2026 को सीएचसी जीरन में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान अंतर्गत शिविर आयोजित किया गया था। पालसोड़ा निवासी रीना राठौर के पति अनिल राठौर ने लिखित शिकायत दर्ज कराई कि लैब टेक्नीशियन अंकित शर्मा एवं लीना सिंघाड़िया द्वारा यूरिन, ब्लड शुगर एवं एल्बुमिन की जांच किए बिना ही रिपोर्ट दे दी गई।
परिजनों द्वारा बनाए गए वीडियो में भी “यूरिन सैंपल स्टैंड पर ही रखे रहे और मिनटों में रिपोर्ट बनाकर सौंप दी गई” यह स्पष्ट हुआ। मामले को लेकर दैनिक भास्कर नीमच में भी समाचार प्रकाशित हुआ था।

जांच में पाई गई गंभीर लापरवाही 
शिविर में आई गर्भवती महिलाओं की यूरिन, ब्लड शुगर एवं एल्बुमिन की जांच बिना किए ही रिपोर्ट जारी कर दी गई।
शासकीय सप्लाई के यूरिन एल्बुमिन स्ट्रीप का उपयोग नहीं किया गया, जिससे हितग्राहियों को शुगर एवं एल्बुमिन की सही जानकारी नहीं मिल सकी।
इससे भविष्य में गर्भकालीन मधुमेह, उच्च रक्तचाप, प्री-एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया एवं दौरे जैसी गंभीर स्थितियों का सही उपचार प्रभावित हो सकता था।
जांच में यह भी सामने आया कि मरीज के परिजन द्वारा वीडियो बनाए जाने पर संबंधित लैब टेक्नीशियन द्वारा आनन-फानन में यूरिन सैंपलों में स्ट्रीप डाली गई।

उक्त कृत्य को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत अंकित शर्मा एवं लीना सिंघाड़िया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

निलंबन अवधि में मुख्यालय निर्धारित
निलंबन अवधि में दोनों कर्मचारियों का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगोली जिला नीमच निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
इस संबंध में जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश प्रसाद द्वारा दी गई।

Related Post