ताजासमाचार

डोडाचूरा तस्कर को 12 साल की सजा, 2 लाख का जुर्माना—अंतर्राज्यीय तस्करी पर बड़ी कार्रवाई

न्यूज डेस्क 03 February, 2026 अन्य

नीमच। अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक आरोपी को नीमच की विशेष एनडीपीएस अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जितेन्द्र कुमार बाजोलिया ने 1031 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा की तस्करी के मामले में आरोपी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

दोषी ठहराया गया आरोपी सुरजमल पिता दीपाराम बंजारा (उम्र 37 वर्ष), निवासी ग्राम कुण्डालिया, थाना कुकड़ेश्वर, तहसील मनासा, जिला नीमच है। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15(सी) के तहत दोषी पाया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे सीबीएन के विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने बताया कि 21 फरवरी 2024 को जिला अफीम अधिकारी कार्यालय, मंदसौर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी ट्रक के माध्यम से मनासा क्षेत्र से भारी मात्रा में डोडाचूरा लेकर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब होते हुए उत्तर प्रदेश सप्लाई करने जा रहा है।

सूचना के आधार पर सीबीएन की टीम ने निवारक दल का गठन किया। 22 फरवरी 2024 की रात करीब 2:30 बजे जैतपुरा फंटा, नीमच पर संदिग्ध ट्रक को रोका गया। तलाशी के दौरान ट्रक में लहसुन के 148 कट्टों की आड़ में छिपाकर रखे गए 52 काले कट्टों से कुल 1031.460 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद किया गया।

सीबीएन द्वारा ट्रक और मादक पदार्थ को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक जांच के बाद मामला विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सभी अहम गवाहों के बयान दर्ज कराकर अपराध को संदेह से परे सिद्ध किया, जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई।

इस पूरे मामले में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा की गई।

Related Post