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कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सजा : 308 किलो डोडाचूरा के साथ पकड़ा गया पंजाब का तस्कर सलाखों के पीछे, एक आरोपी अब भी फरार

डेस्क न्यूज 20 November, 2025 अन्य

नीमच। अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी के संवेदनशील मामले में एनडीपीएस कोर्ट नीमच ने एक आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह जानकारी जिला लोक अभियोजन कार्यालय के मीडिया प्रभारी एडवोकेट अली असगर ने दी।

कैसे पकड़ा गया था तस्करों का ट्रक
16 जुलाई 2019 को नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ नीमच को मुखबिर से सूचना मिली कि पंजाब के जसप्रीत सिंह और उसके साथी गुरसेवक उर्फ विक्की द्वारा अशोक लीलैंड ट्रक (PB 11 CB 2944) में साइकिल पार्ट्स के बीच डोडाचूरा के 10–11 कट्टे छिपाकर पंजाब ले जाया जा रहा है। सूचना पर टीम जैतपुरा फंटा फोरलेन पर नाकाबंदी करने पहुंची।
मुखबिर के बताए अनुसार आते ट्रक को रोककर पूछताछ की गई, जिसमें चालक ने अपना नाम गुरसेवक उर्फ विक्की और क्लीनर ने अपना नाम जसप्रीत सिंह बताया। ट्रक की तलाशी लेने पर 11 प्लास्टिक के बोरे मिले जिनमें कुल 308 किलो अवैध डोडाचूरा भरा हुआ था। दोनों को मौके से गिरफ्तार किया गया और एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत केस दर्ज किया गया।

अदालत का फैसला
प्रकरण संख्या 04/20 पर सुनवाई के दौरान अभियोजन ने सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए। जिसके आधार पर एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार बाजोलिया ने आरोपी जसप्रीत सिंह (39), निवासी अल्होरा कला, जिला पटियाला (पंजाब) को 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जबकि उसका साथी गुरसेवक उर्फ विक्की अभी भी फरार है।
इस महत्त्वपूर्ण मादक पदार्थ तस्करी प्रकरण में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी जिला लोक अभियोजक नीमच चंचल बाहेती द्वारा की गई।

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