डेस्क न्यूज़
31 October, 2025
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नीमच। नारकोटिक्स सेल की सतर्कता और समय पर कार्यवाही के चलते अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी मांगीलाल भील को 12 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। यह कार्रवाई एनडीपीएस कोर्ट नीमच के विशेष न्यायाधीश जितेन्द्रकुमार बाजोलिया ने 28 अक्टूबर 2025 को सुनाई।
जिला लोक अभियोजक कार्यालय के मीडिया प्रभारी एडवोकेट अली असगर ने बताया कि यह मामला 23 जनवरी 2020 का है, जब नारकोटिक्स सेल नीमच थाने पर पदस्थ उपनिरीक्षक रउफ खान को विश्वसनीय मुखबीर से सूचना मिली कि हरियाणा निवासी रणधीर रंगा और उसके साथी मांगीलाल भील अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी के लिए ट्रक का उपयोग कर रहे हैं।
सूचना के आधार पर नारकोटिक्स टीम ने ग्राम भाटखेडा फण्टे के पास फोरलेन रोड पर घेराबंदी कर ट्रक को रोककर तलाशी ली। तलाशी में काले प्लास्टिक के 20 कट्टों में कुल 4 क्विंटल डोडाचूरा बरामद हुआ। आरोपी मांगीलाल भील को मौके पर गिरफ्तार किया गया और मामला नारकोटिक्स सेल इंदौर में दर्ज किया गया।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अन्य आरोपी फरार थे, लेकिन मांगीलाल भील पर लंबित कार्रवाई पूरी कर दी गई। म.प्र. शासन की ओर से जिला लोक अभियोजक नीमच चंचल बाहेती ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी को सजा दिलाने में सफलता हासिल की। इस कार्यवाही से अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर प्रशासन की कड़ी नजर और निरंतर सतर्कता का संदेश मिलता है।