बिना अनुमति बोरिंग पर बड़ा एक्शन कलेक्टर के आदेश की अवहेलना बोरवेल संचालक पर FIR दर्ज
आनंद विहार कॉलोनी में चल रहा था अवैध नलकूप खनन वाहन और मशीन जब्त
नीमच। प्रशासन की सख्ती अब साफ नजर आ रही है कलेक्टर के आदेश को नजरअंदाज कर अवैध बोरिंग करना एक फर्म को भारी पड़ गया मौके पर कार्रवाई के बाद अब सीधे FIR दर्ज कर दी गई है
नीमच के केंट थाना क्षेत्र में अवैध बोरिंग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बोरवेल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है यह कार्रवाई कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के स्पष्ट आदेशों के उल्लंघन पर की गई है
मामले के अनुसार आनंद विहार कॉलोनी भोलियावास क्षेत्र में 13 मई 2026 की रात बिना अनुमति के बोरवेल खनन किया जा रहा था तहसीलदार की टीम द्वारा मौके पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित फर्म द्वारा सक्षम अधिकारी से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी
जांच के दौरान मौके से बोरवेल मशीन वाहन क्रमांक MP44 HA0570 और कम्प्रेसर को जब्त कर थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया कार्रवाई के बाद संबंधित फर्म को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया जिसमें संचालक ने इसे अज्ञानतावश हुई गलती बताया
प्रशासन ने इस जवाब को संतोषजनक नहीं माना और इसे कलेक्टर के आदेशों का सीधा उल्लंघन मानते हुए कड़ी कार्रवाई की पीएचई विभाग के उपयंत्री खुशवंत सिंह राठौर की शिकायत पर नीमच केंट थाने में FIR दर्ज की गई है
आरोपी के रूप में रामेश्वरम बोरवेल फर्म के संचालक सुयश एरन के खिलाफ मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 संशोधित 2022 की धाराएं 3 4 6 9 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 b के तहत मामला कायम किया गया है
प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि बिना अनुमति बोरिंग और जल संसाधनों के दुरुपयोग को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी
