फर्जी नंबर प्लेट से ड्रग्स तस्करी: 100 किलो डोडाचूरा-500 ग्राम अफीम के साथ दो तस्करों को 11-11 साल की सजा

  नीमच
  डेस्क न्यूज
  14 May, 2026
icon

नीमच। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अफीम और डोडाचूरा की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने 11-11 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, नीमच जितेन्द्र कुमार बाजोलिया ने आरोपी रवि पिता शंकरलाल सुथार, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम आरड़ी, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर और विजयसिंह पिता मांगूसिंह, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम पीर गुराडिया, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

दोनों को धारा 8/15(सी) एनडीपीएस एक्ट में 11-11 साल की सश्रम कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया।
इसके अलावा धारा 8/18(सी) में 2-2 साल की सजा और 20-20 हजार रुपये जुर्माना,
साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 347(1) में 2-2 साल की सजा और 5-5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। मामला 23 मई 2024 की रात का है।
मंदसौर-रतलाम हाइवे के माननखेड़ा टोल प्लाजा पर सूचना के बाद नाकाबंदी की गई थी।
इसी दौरान एक ग्रे रंग की मारुति कार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कार चालक ने शासकीय वाहन को टक्कर मारकर भागने की कोशिश की।
स्थिति बिगड़ते देख टीम को फायर करना पड़ा, गोली कार के रेडिएटर पर लगी और कार बंद हो गई।
इसके बाद दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर मौके से पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान कार से 6 कट्टों में करीब 100 किलोग्राम डोडाचूरा और डैशबोर्ड से 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अंतर्राज्यीय स्तर पर तस्करी कर रहे थे। मामले में विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने कोर्ट में मजबूत पैरवी की, जिसके आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को सख्त सजा सुनाई। जानकारी अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा ने दी।